वाराणसी। सिगरा के जयप्रकाश नगर स्थित देसी शराब ठेके में चिखना वाले से लेन-देन को लेकर हुए विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हुई हत्या के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कुलदीप सिंह ने 16अभियुक्तों विकास भारद्वाज, मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज व आर्या उर्फ आकाश सरोज को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को साढ़े 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने इन अभियुक्तों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था और सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि मुकर्रर की थी। सजा पाए गुनहगारों में फुलवरिया, मंडुवाडीह निवासी संदीप कुमार गुप्ता को छोड़कर शेष 15 अभियुक्त चंदुआ, छित्तुपुर सिगरा निवासी है। अदालत में अभियोजन पक्ष से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता, विनय कुमार सिंह व वादी पक्ष से अधिवक्ता रवि शंकर राय व प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने पैरवी की।
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श्रमजीवी एक्सप्रेस में छूटे तीन बच्चे, जीआरपी ने मां से मिलाया
श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में वाराणसी कैंट स्टेशन पर मां के ट्रेन से उतरने के बाद तीन बच्चे अकेले रह गए। जौनपुर जीआरपी ने चेकिंग के दौरान बच्चों को सुरक्षित बरामद किया और पहचान व तस्दीक के बाद उनकी मां से मिलाया।
भाजपा नेता की पीट-पीटकर हत्या करने के 16 दोषियों को उम्रकैद

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