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दिव्यांग नाबालिग से की थी रेप की कोशिश, अदालत ने महज 20 दिन में सुनाया कठोर फैसला

महराजगंज. उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने महज 20 दिन की कार्यवाही में अपना फैसाल सुना दिया. छेड़छाड़ और रेप के प्रयास में जज ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट का ये फैसला महज 20 दिन में आया. दोषी को गूंगी बहरी नाबालिग से छेड़छाड़ और रेप के प्रयास में 10 साल की सजा-सुनाई गई. दरअसल महराजगंज जनपद के सदर कोतवाली थाना छेत्र के अम्बेडकर मोहल्ले में 17 दिसम्बर 2022 को नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस को तहरीर लिखकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गूंगी और बहरी है.

उसे बगल के आरोपी रामभवन बहला फुसलाकर निर्माणाधीन मकान में ले गया और नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने लगा. जब लड़की की मां ने पहुंचकर इसका विरोध किया तो आरोपी रामभवन माफी मांगते हुए वहां से फरार हो गया. सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो सप्ताह में ही मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया. इस प्रकरण में त्वरित गति से मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने मात्र 20 दिनों के अंदर ही फैसला करते हुए आरोपी रामभवन को 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड से दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने 7 गवाह और 8 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर रिकार्ड समय मात्र 20 दिन मे सजा की मांग की. इसी पर फैसला सुनाते हुए जज ने आरोपी को मात्र 20 दिन के अंदर दस साल की सजा सुनाई है. न्यायालय द्वारा अल्प समय मे फैसला सुनाने से कई बड़े मुकदमो में सुनवाई की लोगो की उम्मीद को पंख लग गए हैं.

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