जौनपुर धारा, जौनपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने अवगत कराया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के पश्चात बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल स्थापित/संचालित नहीं किया जायेगा। बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल संचालित करता है तो उसके विरूद्ध दण्ड का प्राविधान किया गया है। कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात्स विद्यालय चलाना जारी रखता है, तो उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्मानें से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, इसके लिए वहा स्वयं उत्तरदायी होगा। तत्क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चिन्हित कर विद्यालय को बन्द कराये। विद्यालय बन्द कराने के उपरान्त भी विद्यालय संचालित किया जाता है तो विद्यालय संचालक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वसूली की कार्यवाही की जाये।
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बिना मान्यता के स्कूल संचालित करने पर होगी कार्रवाई : बीएसए
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