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Ankita Bhandari Murder Case : अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे उत्तराखंड सरकार

Supreme Court Order on Ankita Bhandari Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार से 19 वर्षीय अंकिता भंडारी मर्डर केस में की गई जांच पर अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ, ने अंकिता भंडारी के परिवार के सदस्यों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

दरअसल, याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट की मांग की थी. इसके बाद अदालत ने इसे लेकर आदेश दिया. अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी. आरोप है कि उसके मालिक पुलकित आर्य (भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे) और उसके दो साथियों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी. तब यह सामने आया था कि अंकिता की हत्या सिर्फ इसलिए की गई, क्योंकि उसने एक वीआईपी गेस्ट को अतिरिक्त सेवाएं देने से इनकार कर दिया था.अंकिता भंडारी की हत्या के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच विनोद आर्य को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने जांच के तरीके पर कई सवाल उठाए और दावा किया कि राज्य पुलिस की ओर से की गई जांच में कई खामियां थीं.एक पत्रकार और अंकिता भंडारी के माता-पिता की ओर से दायर इस याचिका में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 21 दिसंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी थी. तब उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक एसआईटी पहले से ही मामले की जांच कर रही है और इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए. पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई न होने से नाराज परिवार ने एक बार फिर कोर्ट का रुख किया.

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