Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

बिजली के पोलों से हटाया गया केबल और वाई-फाई तारों का जंजाल

जौनपुर के व्यस्त बाजारों में बिजली के पोलों पर लटकी बंद केबल और अनुपयोगी वाई-फाई तारों को विद्युत विभाग ने अभियान चलाकर हटाया। विभाग की कार्रवाई से बारिश के दौरान करंट उतरने और हादसे की आशंका कम होने की उम्मीद है।
Homeअपना जौनपुरव्यापारियों को बताये गये समय से फाइलिंग के फायदे

व्यापारियों को बताये गये समय से फाइलिंग के फायदे

  • जीएसटी पंजीयन व रिटर्न को लेकर हुई बैठक

जौनपुर धारा, जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी पंजीयन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, शून्य कर देने वाले व्यापारियों को एसएमएस के माध्यम से रिटर्न फाइलिंग तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के सम्बन्ध में मेगा सेमीनार का आयोजन राज्य कर विभाग जौनपुर के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त राज्य कर द्वारा उपस्थित व्यापारी बन्धुओं को जीएसटी पंजीयन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि जीएसटी में पंजीकृत होते ही पंजीकृत व्यापारियों को निःशुल्क दस लाख रूपये के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 03 व्यापारियों को जिलाधिकारी द्वारा प्रति व्यापारी 10 लाख रूपये का चेक प्रदान किया जा चुका है। रिटर्न के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक रेगुलर व्यापारी माह की 20 तारीख तक रिटर्न अवश्य दाखिल कर दिया करे। समय से रिटर्न दाखिल करने पर व्यापारी को विलंब शुल्क एवं ब्याज की देयता का भुगतान नहीं करना होता है। विलम्ब से रिटर्न दाखिल करने पर व्यापारी को अनावश्यक रूप से विलंब शुल्क एवं ब्याज तो जमा ही करना होता है, विभाग द्वारा भी ऐसे व्यापारियों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है। छोटे एवं मझले व्यापारियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ऐसे व्यापारी जिनकी वार्षिक सकल बिक्री 1.5 करोड़ रूपये तक है, वे समाधान योजना का लाभ लेते हुए प्रत्येक त्रैमास के अन्त में अगले माह की 20 तारीख तक 1 प्रतिशत की दर से टैक्स जमा कर सकते हैं। उपायुक्त राज्य कर द्वारा बताया गया कि समस्त व्यापारिक सम्व्यवहार ऑनलाइन हैं। खरीद-बिक्री के समस्त विवरण अधिकारियों के विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित होता है, अतः कोई भी व्यापारी अपनी खरीद को छुपा नहीं सकता है। अतः समस्त व्यापारी अपनी बिक्री पर नियमानुसार कर अदा करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त राज्य कर द्वारा शून्य खरीद-बिक्री करने वाले व्यापारियों को एसएमएस के माध्यम से रिटर्न भरने के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्र के उत्थान, विकास एवं प्रगति में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा समस्त व्यापारियों को कहा कि समस्त व्यापारी जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित तौर पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करें। जिलाधिकारी ने अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा 08 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक पोर्टल भी लान्च किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा 25 बिल अपलोड करने पर ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कृत भी किया जायेगा। उन्होंने व्यापारियों से भी अनुरोध किया कि व्यापारी नियमित तौर पर उपभोक्ताओं को बिल जारी करें। यदि व्यापारी नियमित तौर पर रिटर्न एवं टैक्स जमा करता है तो उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा राज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अच्छे कर देने वाले व्यापारियों को विभाग द्वारा विभाग के स्थापना दिवस/अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर सम्मानित भी किया जाये। इस अवसर पर राज्य कर विभाग जौनपुर के उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी तथा नगर व्यापार मण्डल के दिनेश टण्डन, इन्दू सिंह, सीडा अध्यक्ष बृजेश एवं अन्य व्यापारी बन्धु उपस्थित रहे।