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Homeअपना जौनपुरकोर्ट ने झूठी रिपोर्ट देने पर खुटहन के थानेदार को सुनाई खरी-खोटी

कोर्ट ने झूठी रिपोर्ट देने पर खुटहन के थानेदार को सुनाई खरी-खोटी

  • समन राम प्यारे के नाम पुलिस खोज रही बजरंग को

जौनपुर धारा, खुटहन। ग्राम न्यायालय चल रहे एक वाद में थानाध्यक्ष खुटहन द्वारा कोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने पर न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने थानेदार राजेश कुमार यादव को फटकार लगायी। न्यायाधिकारी ने चार मार्च को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। धारा 323/504 के तहत स्टेट बनाम बजरंग बली व अन्य के वाद में न्यायालय द्वारा साक्षी राम प्यारे पुत्र हरिकेश निवासी ग्राम बलुआ थाना बदलापुर को साक्ष्य देने के लिए पूर्व में समन जारी हुआ था। जिसमें थाने से न्यायालय को आख्या प्राप्त हुई कि वारंटी बजरंग उर्फ गुड्डू पुत्र रवीन्द्र नाथ उपाध्याय निवासी पिलकिछा थाना खुटहन के घर के अलावा सम्भावित स्थानो पर दबिश दी गई लेकिन अभियुक्त नहीं मिला। जबकि न्यायालय द्वारा समन राम प्यारे को जारी किया गया था। न्यायालय ने थानाध्यक्ष के इस कृत्य पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश को थाने पर गम्भीरता से नहीं लिया जाता। केवल खानापूर्ति करके वापस भेज दिया जाता है। कहा झूठी रिपोर्ट भेजकर न्यायालय को गुमराह किया गया है। न्यायाधिकारी ने थानाध्यक्ष से पूछा कि क्यों न आपके विरुद्ध भ्रष्टतापूर्ण झूठी रिपोर्ट देने पर भा.द.सं.की धारा 219 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाए। पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत दण्डित किया जाए। लापरवाही के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। न्यायाधिकारी ने चार मार्च को न्यायालय में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।