जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चन्द्र के कुशल निर्देशन में त्वरित कार्यवाही से लगभग 15.97एकड़ फर्जी ढंग से कास्तकारों के नाम विगत पचास वर्षों से दर्ज चली आ रही भूमि को पुन: गांव सभा के खातों में दर्ज कराया गया तथा गांव सभा के खाते में दर्ज भूमियों पर कब्जा लेने हेतु उप जिलाधिकारी शाहगंज व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को नामित किया गया है। ग्राम पूराअन्धरी, तहसील शाहगंज में स्थित गाँव सभा सम्पत्ति/भूमियों यथा भीटा, तालाब, बंजर आदि की लगभग 15.97एकड़ भूमि पर वर्ष 1974में परगनाधिकारी शाहगंज के कथित/फर्जी आदेश से 16लोगों द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया था। उक्त फर्जी इन्द्राजों को निगरानी वाद में 30 दिसंबर 1997 को फर्जी आदेशों को निरस्त करके पुन: गाव सभा में यथावत दर्ज करने का आदेश पारित हुआ। लेकिन निगरानी आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिविल रिट में अपने आदेश दिनांक 29मार्च 2018 को निरस्त कर दिया गया। प्रकरण को रामसुन्दर ग्राम प्रधान पूराअन्धरी द्वारा जनसुवाई के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष दिनांक 13 नवंबर 2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी के समक्ष प्रकरण संज्ञान में आते ही उप संचालक चकबन्दी, जौनपुर को कड़े निर्देश निर्गत किया गया शीघ्र जॉच/कार्यवाही/अनुपालन किया गया। तत्कम में चकबन्दी अधिकारी शाहगंज द्वारा रूल-109(1) के अन्तर्गत दिनांक 22नवंबर 2025 को प्रकरण में निहित विवादित भूमियों को पुन: गांवसभा में दर्ज करने का अनुपालन आदेश पारित करते हुए तहसील शाहगंज में राजस्व अभलेख खतौनी में आदेश का अमलदरामद करा दिया गया। जिलाधिकारी ने गाव सभा में पुन: यथावत दर्ज कराया। भूमियों को चिन्हित करते हुए कब्जा लेकर ग्राम सभा को नियमानुसार सुपुर्द किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी शाहगंज व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जौनपुर को निर्देशित किया गया है। इस प्रकार जिलाधिकारी के विशेष प्रयास एवं निर्देशन में की गयी कार्यवाही से फर्जी ढंग से काबिज कास्तकारों से 15.97एकड़ भूमि को पुन: गाव सभा के खातों में यथावत दर्ज कराया गया।
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