जौनपुर धारा, मछलीशहर। नवागत प्रभारी निरीक्षक किशोर कुमार चौबे ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में सभी उप निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में मस्जिदों के लाउडस्पीकर की ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के मानक के अनुसार करवाएं और दोबारा मानक के विपरीत लाउडस्पीकर बनाए जाने पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने की कार्यवाही करें। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55डिस्मिसिबल और रात में 45डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र बनाए जाने पर पाबंदी लगाई है कहा कि यदि इससे तेज ध्वनि में मस्जिदों से अजान की आवाज सुनाई देगी तो ऐसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा लिए जाएंगे। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि किसी भी दशा में थाने में दलालों का प्रवेश नहीं होने पाएगा। डग्गामार वाहनों के खिलाफ भी तत्काल कार्यवाही के निर्देश नवागत प्रभारी निरीक्षक ने दिया।
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E-Paper 10-06-2026
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