जौनपुर धारा, खेतासराय। मझौरा गांव के मत्स्य पालक की हत्या के वांछित इनामी बदमाश को तमंचा के साथ पुलिस ने रविवार को भुड़कुड़हा मोड़ से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर 25हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने चालान न्यायालय भेज दिया।
मझौरा गांव में सरकारी धन के दुरुपयोग की अधिकारियों से ग्राम प्रधान की शिकायत करने से नाराज बदमाशों ने 29सितम्बर की सुबह अबूजर उर्फ रुस्तम को जान से मारने की नियत से गोली मार दी थी। घायल अबूजर की घटना के चौथे दिन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय ने बताया कि अबूजर की मृत्यु के बाद धारा 307 से धारा 302 में तरमीम कर 120बी की धारा बढ़ा दिया गया था। घटना में अफरोज उर्फ बबलू उर्फ वसीम जाफर पुत्र हकीमुद्दीन, मो.आरिफ उर्फ गुड्डू पुत्र निजामुद्दीन, यासिर पुत्र शमशाद और एक अज्ञात आरोपित किए गए हैं। जिसमें मो.आरिफ उर्फ गुड्डू पुत्र निजामुद्दीन और यासिर पुत्र शमशाद निवासी मझौरा को घटना में प्रयुक्त पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।अफरोज उर्फ बबलू उर्फ वसीम जाफर पुत्र हकीमुद्दीन फरार चल रहा था।इस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। जिसे अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार बदमाश अफरोज उर्फ बबलू उर्फ वसीम जाफर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इसके विरुद्ध थाने में लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।



