जौनपुर धारा, जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रत्येक माह होने वाले खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में प्रत्येक उचित दर विक्रेता ई-पॉस मशीन से आधार प्रमाणीकरण कराने के पश्चात तत्समय ही लाभार्थी को खाद्यान्न उपलब्ध करायेगा, कोई भी राशनकार्डधारक/लाभार्थी ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के पश्चात तत्समय ही उचित दर विक्रेता से अपने राशनकार्ड/यूनिट के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करेगा। यदि किसी भी उचित दर विक्रेता द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पश्चात तत्समय ही खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। राशन कार्डधारकों/लाभार्थी से यह अपील है कि यदि कोई उचित दर विक्रेता उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उसकी सूचना तत्काल अपने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अथवा जिला पूर्ति अधिकारी जौनपुर को सूचित कर सकते है। तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी निर्देशो का अनुपालन करते हुए नियमानुसार लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही उपरोक्त की सूचना अपनी उचित दर दुकानों पर चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।
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बायोमेट्रीक कराये जाने के बाद खद्यान्न उपलब्ध नही कराने पर होगी कार्यवाही
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