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Homeअपना जौनपुरधोखाधड़ी कर जमीन बिक्री करने वाला गया जेल

धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री करने वाला गया जेल

  • नपा अध्यक्ष, पति व भतीजे समेत सात लोगों के विरुद्ध दर्ज है मामला

जौनपुर धारा, जौनपुर। शाहगंज कोतवाली पुलिस ने एराकियाना मोहल्ला निवासी राजेश कुमार पुत्र शिव कुमार को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया है। राजेश ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की सम्पत्ति को पूर्व पालिकाध्यक्ष को बैनामा कर दिया था। जिस बावत भूमि स्वामी पुराना चौक निवासी अमरनाथ अग्रहरि ने भादवि की धारा 419/420/467/468/471/120बी/506 के तहत मामला दर्ज कराया था। मालूम रहे कि पुराना चौक मोहल्ला निवासी अमरनाथ पुत्र भेलानाथ का एराकियाना मोहल्ले में एक अहाता है जिस पर वर्ष 1982 से कर जमा होता चला आ रहा है। बताया जाता है कि उक्त कीमती भूमि का फर्जीवाड़ा कर राजेश कुमार पुत्र शिव कुमार का नाम दर्ज कर लिया गया। बाद में नपा अध्यक्ष के भतीजे अनुराग जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश जायसवाल के नाम बैनामा ले लिया गया। जिसके बाद कोर्ट गये पीड़ित को सीजेएम की अदालत ने नपा अध्यक्ष गीता जायसवाल, पति प्रदीप जायसवाल, भतीजे अनुराग जायसवाल, कर लिपिक श्रीराम शुक्ला, राजेश कुमार, सुशीला देवी एवं चंचल जायसवाल पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश के बाद मामला दर्ज हुआ था। मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी राजेश कुमार को मंगलवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर कोतवाली निरीक्षक सदानंद राय के निर्देशन में अपराध निरीक्षक जनार्दन यादव ने हमराहियों के साथ घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर न्यायालय चालान भेज दिया।