जौनपुर धारा, मुंगराबादशाहपुर। सोशल मीडिया पर जाति विशेष के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने वाले व जातिवादी उन्माद फैलाने के आरोप में पुलिस ने करणी सेना के देव सिंह की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 505(2) एवं 504 तथा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मछली शहर अतर सिंह को सौंप दी गई है।
थानाध्यक्ष को दी गई तहरीर में देव सिंह ने आरोप लगाया है कि बीते 8 जुलाई को विशाल कुमार बौद्ध द्वारा सोशल मीडिया पर एक समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी की गई है। बल्कि उनकी बहन-बेटियों के प्रति भी अपमान जनक शब्दों का प्रयोग कर जातिवादी उन्माद पैदा करने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि देव सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपी विशाल कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी अमांव थाना पंवारा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी मछलीशहर अतर सिंह को सौंप दी गई है।



