Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
Homeअपना जौनपुरजनपद में धारा 144 लागू

जनपद में धारा 144 लागू

जौनपुर धारा, जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि आगामी होली, शबे बारात, राम नवमी, गुड प्रâाइडे़, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, ईद-उल-फितर, चेटी चन्द, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज गुह्य जयंती, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मन्डे, चन्दशेखर जयंती, रमजान का अन्तिम शुक्रवार एवं परशु राम जयंती जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दृष्टिगत सामाजिक/साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखे जाने तथा जनपद में विशिष्ट अतिथि/महानुभावों के आगमन आदि की सुरक्षा व अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्व समस्त कार्यो को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। उक्त के दृष्टिगत धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। उपरोक्त आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।