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खड़ंजा निर्माण विवाद में चार पर मुकदमा, एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराएं लगीं

जौनपुर। बक्शा थाना क्षेत्र के उटरूकला गांव में सरकारी खड़ंजा निर्माण को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला रविवार सुबह मारपीट, गाली-गलौज, जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और जान से मारने की धमकी से जुड़ा है। पीड़ित रामचन्दर गौतम पुत्र स्व.सहदेव गौतम, निवासी उटरूकला, ने 22 मार्च को सुबह करीब 9:30 बजे बक्शा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि रमाशंकर यादव, शिवशंकर यादव (पुत्रगण महादेव यादव), विजय बहादुर (पुत्र रामअधार) और अंकुश यादव उर्फ कल्लू (पुत्र ईशनारायण) निर्माण स्थल पर पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि सभी ने एक राय होकर गाली-गलौज की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार, जब उन्होंने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 130/2026 के तहत धारा 115(2), 352, 351(3) आईपीसी और 3(2)(1ड्ड) एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सदर देवेश कुमार सिंह और थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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