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Homeअपना जौनपुरदहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जौनपुर धारा, जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दहेज हत्या के मामले में गांव के प्रधान समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला पंजीकृत करने का आदेश लाइन बाजार पुलिस को दिया है। मामला कुछ इस तरह का है कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला तारापुर निवासी महिला चंदा पत्नी स्वर्गीय अनीस अहमद ने अपनी पुत्री नाजरीन बानो की की शादी 28 मई 2022 में सुल्तानपुर जनपद के शाहपुर थाना चांदा के साथ किया था। शादी के बाद से ही दहेज में एक लाख रुपये नकद की मांग को लेकर पति सलमान शाहरुख अमजद ससुर मुंशी राजा सास साजमा रोशनी पत्नी शाहरुख अली राजा पुत्र अज्ञात तथा ग्राम प्रधान बृजलाल पाल और चार वह कुछ अज्ञात लोगों को खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि जब से उसकी पुत्री शादी के बाद से विदा होकर ससुराल गई कब से ससुराल के लोग उसे तरह-तरह से प्रताड़ित व दहेज की मांग किया करते थे जो बात वह फोन करके अपने मायके वालों को हमेशा बताती रहती थी। इसी बीच नाजनीन की तबीयत खराब होने के कारण ससुराल वालों ने मायके पहुंचा दिया था। 14 मार्च वर्ष 2023 को ससुराल के टुकड़ों एक कार पर सवार होकर आए उस समय परिवार के सभी लोग जरूरी काम से घर के बाहर गए हुए थे और घर पर सिर्फ छोटी लड़की चांदनी थी। चांदी से ससुराल के लोगों ने नाजरीन के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अपने बहन और बहनोई के यहां बंधन मैरिज हॉल गई है यहां उसका बहनोई और बहन रहते हैं जो घर से कुछ ही दूरी पर है। ससुराल के लोगों ने वहां कार ले जाकर उसे अपने साथ चलने को कहा और जब उसने इनकार किया तो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर चले गए। 7 दिन बाद उसके ससुराल से फोन आया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मायके से कुछ लोग उसकी ससुराल के लिए रवाना हो गए और जैसे ही वह कुछ दूर गए थे वैसे ही सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई। विवाहिता नाजरीन 3 माह के गर्भ से थी। जब इस बात की सूचना पुलिस को देना चाहा तो ग्राम प्रधान बृजलाल पाल अपने कुछ साथियों के और ससुराल वालों के साथ गए हुए लोगों को घेर लिया। ग्राम प्रधान और ससुराल के लोगों ने हड्डी बड्डी गाड़ियां देते हुए इन लोगों को मारपीट कर कुछ लिखें और कुछ सादे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिया और लाश को दफन कर दिया। ससुराल के लोग एक गाड़ी पर न कर इन लोगों को हाईवे शिवापार में छोड़ कर चले गए। विद्वान न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए लाइन बाजार पुलिस को आदेशित किया है कि मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराई जाए।