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कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नाम दर्ज कराने के आरोप में तीन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

जौनपुर धारा, बदलापुर। न्यायालय सिविल जज न्यू कोर्ट तृतीय के आदेश पर पुलिस ने ग्राम रैभानीपुर निवासी दुल्ली चरन व उनके लड़के सुरेश तथा चिन्तामणि उपाध्याय पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रैभानीपुर निवासी मंगला उपाध्याय ने न्यायालय से इस बात का केस दर्ज कराया है कि उनके गाँव के दुल्लीचरन उनके लड़के सुरेश व चिन्तामणि उपाध्याय ने साजिशन कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से उनकी भूमिधरी पर से उनका नाम निरस्त करा कर अपना नाम दर्ज करा लिया है। घटना आठ जून वर्ष 2007 समय 12 बजे दिन की है। चकबन्दी अधिकारी न्यायालय बदलापुर में एक किता मुकदमा दुल्लीचरन बनाम सरकार में चकबन्दी अधिकारी के कूटरचित आदेश के माध्यम से उनकी जमीन अपने नाम दर्ज करा लिए। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा जब जांच कराया गया तो आदेश गोसवारा में दर्ज नहीं पाया गया। उनका आरोप है कि इस बाबत केस दर्ज करने के लिए पुलिस के पास गया तो पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। तब थक हारकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है।