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55 साल का इंतजार, अब भी अधूरा आशियाना; पट्टे की जमीन पर कब्जे के लिए भटक रहे मुसहर परिवार

जौनपुर के खुटहन ब्लॉक स्थित बड़नपुर गांव में मुसहर परिवारों को वर्ष 1972 में पट्टे की भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन आज तक उन्हें वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका। मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी जमीन विवाद के कारण अधूरा पड़ा है।
Homeअपना जौनपुर37वर्ष पहले जमीन का बैनामा करने के बाद

37वर्ष पहले जमीन का बैनामा करने के बाद

  • पुनः उसी जमीन का किया बैनामा 6 पर मुकदमा दर्ज

जौनपुर धारा, बरसठी। स्थानीय थाना क्षेत्र के निगोह गांव में 37वर्ष पहले जमीन को बैनामा करने के बाद दोबारा उसी जमीन को दूसरे लोगों को बेचने पर गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस 6 लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप में एससीएसटी सहित मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। जौनपुर नगर के अबीरगढ़ टोला निवासी उमाशंकर की निगोह में आराजी नम्बर 805 की जमीन है। इसी जमीन को 10 अक्टूबर 1987 में उमाशंकर ने भदरांव गांव निवासी हरिशंकर को 13डिसमिल बैनामा कर दिया। उक्त जमीन में बैनामा के समय स्टाम्प की कमी के कारण बोर्ड आफ रिवेन्यू इलाहाबाद में मुकदमा चलने लगा। 30जुलाई 2022 को कोर्ट ऑफ रिवेन्यू के आदेश पर स्टाम्प की कमी का 17 हजार 198 रुपया हरिशंकर ने जमा किया। उसी बीच 1 अगस्त 2022 को उमाशंकर ने दोबारा उसी जमीन को संतोष, सत्य प्रकाश, व सौरभ तिवारी, को बेच दिया। तीनो बैदार बैनामा के बाद जमीन पर निर्माण करने पहुँचे तो वहां गाली गलौज व मारपीट हो गई। हरिशंकर ने पुलिस से मामले की शिकायत किया लेकिन कोई सुनवाई न होने पर कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। कोर्ट ने साक्ष्य को देखते हुए उमाशंकर निवासी अबीरगढ़ टोला जौनपुर, संतोष सोनी निवासी निगोह, सत्यप्रकाश निवासी मलाई, सौरभ तिवारी दीनापुर,  बैनामा में गवाह सीपू सोनी ताड़तला जौनपुर, व संजय सिंह आदमपुर बरसठी के विरुद्ध धारा 419,420,467,468,471,323,504,506, एससीएसटी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है।