जौनपुर धारा,जौनपुर। एमपी एमएलए कोर्ट ने जौनपुर जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी कर दिया है सजा कल सुनाई जाएगी। धनन्जय सिंह को कोर्ट ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 10 मई 2020 को विक्रम और उसके सहयोगियों द्वारा उसका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया। जहां धनंजय ने पिस्टल निकाल कर धमकाया। रंगदारी मांगा। आरोपियों ने जबरन गिट्टी बालू की आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दिया। बाद में वादी एफआईआर में कही गई बातों से मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में मुकर गया और कहा कि धनंजय व विक्रम ने न तो अपहरण कराया न रंगदारी मांगी। वादी के घटना से मुकरने का फायदा विक्रम को तो मिल गया लेकिन धनंजय चूक गए। सूत्रों की माने तो पहले विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट टी ओ ऑफिस में दाखिल भी कर दी थी बाद में पुलिस के उच्च अधिकारी के आदेश से पुनः विवेचना हुई और इस बार चार्ज शीट दाखिल हुई।
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55 साल का इंतजार, अब भी अधूरा आशियाना; पट्टे की जमीन पर कब्जे के लिए भटक रहे मुसहर परिवार
जौनपुर के खुटहन ब्लॉक स्थित बड़नपुर गांव में मुसहर परिवारों को वर्ष 1972 में पट्टे की भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन आज तक उन्हें वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका। मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी जमीन विवाद के कारण अधूरा पड़ा है।
पूर्व सांसद धनन्जय सिंह दोषी करार, भेजे गए जेल

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