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कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद मुख्तार का साला सरजील कोर्ट में पेश

जिला जज संतोष राय ने मनी लांन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के साले आतिफ  उर्फ सरजील रजा को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में रखने का आदेश दिया है। इसके पहले अदालत ने 15 नवंबर को ईडी की कस्टडी की अर्जी स्वीकार करते हुए दोबारा एक हफ्ते तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। सोमवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी।

ईडी ने अर्जी दाखिल कर 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की।  ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने पक्ष रखा। अदालत ने दस दिनों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए एक दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया।

कोर्ट ने कहा कि एक ही क्राइम नंबर होने के कारण दोनों आरोपित अब्बास और आतिफ  को एक ही दिन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसलिए कोर्ट ने 14 दिनों की मांग की जगह 10 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार की। इस दौरान सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि भी उपस्थि

जिला जज संतोष राय ने मनी लांन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के साले आतिफ  उर्फ सरजील रजा को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में रखने का आदेश दिया है। इसके पहले अदालत ने 15 नवंबर को ईडी की कस्टडी की अर्जी स्वीकार करते हुए दोबारा एक हफ्ते तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। सोमवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी। ईडी ने अर्जी दाखिल कर 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की।  ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने पक्ष रखा। अदालत ने दस दिनों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए एक दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि एक ही क्राइम नंबर होने के कारण दोनों आरोपित अब्बास और आतिफ  को एक ही दिन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसलिए कोर्ट ने 14 दिनों की मांग की जगह 10 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार की। इस दौरान सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि भी उपस्थित रहे।