- भारी पुलिस बल के साथ चप्पे-चप्पे पर दिखी सूरक्षा व्यवस्था
जौनपुर धारा, जौनपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट व बलवा के एक मामले में पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव को चार माह की सजा व सात हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। घटना साढ़े तीन वर्ष पूर्व शहर के चक प्यार अली स्थित होटल रिवर-व्यू के पास हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 दिसंबर 2019 को दोपहर 1.35 बजे मुकदमा वादी मित्रसेन सिंह जेसीज चौराहा स्थित अपनी दुकान से बाइक से जा रहे थे। होटल रिवर-व्यू होटल के पास पूर्व सांसद रमाकांत यादव का काफिला आ रहा था। उनके वाहन में सवार किसी व्यक्ति ने वादी पर डंडे से प्रहार कर दिया जिससे वह गिर गया। उसी समय वाहन से रमाकांत यादव व उनके अज्ञात समर्थक उतरे और गालियां देते हुए वादी को मारने लगे। वादी के सीने पर राइफल तान कर जान से मारने की धमकी दी। मित्रसेन सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पेशी के लिये आये पूर्व सांसद रमाकांत यादव को लेकर पुलिस काफी चौकस रही। हर आने जाने वाले व्यक्ति की पूरी जमा तलाशी के बाद ही उसे अन्दर प्रवेश करने दिया जा रहा था। पेशी से लेकर रवानगी तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही।


