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दिल्‍ली मेट्रो में पालतू जानवर को टोकन लेकर करा सकते हैं सफर? क्‍या है नियम, पढ़ें

दिल्‍ली मेट्रो ने दिल्‍ली-एनसीआर में रह रहे लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है. ट्रैफिक फ्री सफर के चलते मेट्रो आज लोगों की पहली पसंद है. यही वजह है कि रोजाना 40 लाख से ज्‍यादा लोग मेट्रो में रोजाना यात्रा करते हैं. आमतौर पर सभी मेट्रो पैसेंजर्स को ये बात मालूम कि रेलवे की ट्रेनों के मुकाबले मेट्रो के सुरक्षा नियम काफी कड़े हैं. मेट्रो स्‍टेशन में एंट्री करने पर यात्री और सामान दोनों की चैकिंग होती है. मेट्रो में चाकू-हथियार ले जाना मना है, टोकन या स्‍मार्ट कार्ड से ही यात्रा होगी लेकिन क्‍या आपको मेट्रो में पेट्स की एंट्री को लेकर नियमों की जानकारी है? क्‍या आप अपने पेट्स यानि पालतू कुत्‍ते-बिल्‍ली, खरगोश, या मछली को अलग से टोकन लेकर मेट्रो से ले जा सकते हैं?

दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मेट्रो परिसर में सुरक्षा व्‍यवस्‍था को मजबूत रखने और नियमों का पालन करवाने की जिम्‍मेदारी सीआईएसएफ यानि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की है. सीआईएसएफ के कर्मचारी न केवल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों बल्कि उनके सामान की भी बारीकी से जांच करते हैं. इन्‍हीं नियमों के तहत तेज और धारदार हथियार जैसे चाकू, कैंची, तलवार, ब्‍लेड, पिस्‍टल, टूल्‍स जैसे पेंचकस, प्‍लास, हेंडग्रेनेड, गनपाउडर, पटाखे, प्‍लास्टिक विस्‍फोटक, ज्‍वलनशील पदार्थ जैसे कुकिंग गैस, पेट्रोलियम, पेंट, गीली बैटरी आदि ले जाना पूरी तरह बैन हैं. दिल्‍ली मेट्रो की सुरक्षा गाइडलाइंस के अनुसार दिल्‍ली मेट्रो के अंदर पालतू जानवरों जैसे कुत्‍ता, बिल्‍ली, बंदर, खरगोश, चूहा, मछली का एक्‍वेरियम और कोई भी पक्षी चाहे चिड़‍िया, तोता आदि को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. अगर आप अलग से टोकन लेकर भी अपने पेट्स को मेट्रो का सफर कराना चाहते हैं तो भी आपको सीआईएसएफ इसकी अनुमति नहीं देता है. दिल्‍ली मेट्रो में खुला हुआ कच्‍चा मांस, मछलियां, मानव कंकाल, किसी जानवर का कंकाल, खून या हड्डियां, मानव शरीर के अंग, मृत जानवरों की देह या अंग और कोई ऑफेंसिव आयटम ले जाने की सख्‍त मनाही है. मेट्रो ट्रेन या मेट्रो स्‍टेशनों के अंदर सिर्फ गैजेट्स जैसे लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, बैग, ग्रॉसरी पैकेज, पैकेज्‍ड फूड, 15 किलोग्राम तक वजन का बैग आदि ले जाने की छूट दी गई है.

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