रेप केस में दोषी को 12साल का सश्रम कारावास, 16,000 का जुर्माना

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जौनपुर धारा,बदलापुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 वर्षों के सश्रम कारावास और 16,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को विशेष न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम, जौनपुर द्वारा सुनाया गया। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत लगातार की जा रही प्रभावी मॉनिटरिंग और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते यह निर्णय संभव हो पाया है। दुष्कर्म का यह मामला थाना बदलापुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 107/18 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी अखिलेश उर्फ भुल्लुर पुत्र छोटेलाल चौहान, निवासी बेलावा, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 352 व 506 के अंतर्गत दोषी पाया गया। कोर्ट ने अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ 16,000के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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