― Advertisement ―

spot_img
Homeअपना जौनपुरन्यायालय ने दिया थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

न्यायालय ने दिया थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जौनपुर धारा, जौनपुर। पवांरा थानाक्षेत्र के अन्तर्गत गौहानी गांव निवासी व पेशे से अधिवक्ता रायसाहब पटेल पुत्र स्व.छोटेलाल पटेल ने पांच दिसम्बर को  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना-पत्र दिया कि मैं 15 नवम्बर की सुबह समय करीब नौ बजे अपने खेत में आलू की बुआई कर रहा था कि तभी मेरे गांव के शमशेर बहादुर, रामआसरे, कन्हैयालाल पटेल पुत्रगण श्रीकान्त पटेल व श्रीकान्त पटेल पुत्र देवसरन पटेल एकराय होकर मेरे खेत का मेड़ काटने लगे। मैंने मेड़ काटने से मना किया तो उपरोक्त लोग मुझको गाली देते हुए फौजदारी पर आमादा हो गये। उसी दिन मैंने सीओ मछलीशहर को फोन किया तो सीओ ने कहा कि तत्काल डायल 112 को फोन करो। मैंने 112 को फोन किया तो मौके पर पुलिस आयी। मुझे व मेरे विपक्षी को थाने ले आयी। मेरे भाई लालसाहब व भैयालाल पटेल भी थाने आये। मैंने अपने मित्र सूर्यमणि यादव को फोन किया कि मुझे 112  नं. की पुलिस पकड़कर थाने ले जा रही है। फोन करने के बाद सूर्यमणि यादव भी थाने पहुंच गये। तभी थानाध्यक्ष राजनरायन चौरसिया ने गाली देते हुए कहा कि ये सीओ व एसपी को ज्यादा फोन करता है। आज इसको मारकर वकालत खराब कर दूंगा और मेरा कालर पकड़कर मुझे घसीटते हुए थाने के अन्दर ले जाकर हवालात में डाल दिये। वहां पर मौजूद भैयालाल पटेल, सूर्यमणि यादव व लालसाहब ने कहा कि आप वकील को अपमानित मत करिये। मुझको गाली देते हुए मेरे पर्स में से दो हजार रुपये छीन लिये और कहा कि पैसे की व्यवस्था करवाओ नहीं तो  एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट चालान कर दूंगा। मुझे हवालात में बन्द कर लात-घूंसों से मारेपीटे व जान से मारने की धमकी दिये। मैंने पुलिस अधीक्षक को डाक के माध्यम से प्रार्थना-पत्र भेजा लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय ने पवांरा पुलिस को थानाध्यक्ष राजनरायन चौरसिया के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 392, 384, 166A, 499 आईपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्जकर 14 दिसम्बर को आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।

Share Now...