जौनपुर धारा, जौनपुर। औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी एवं सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मण्डल वाराणसी के निर्देश के क्रम में नकली/अधोमानक औषधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में माह अक्टूबर 2022 तक संग्रहित किये गये नमूनों में से प्राप्त जाँच में एक एन्टीबायोटिक औषधि नमूना एबोमॉक्स सीवी 625 एमजी (एमोक्सिसिलिन और पोटैशियम क्लैवुलनेट), टैबलेट निर्माता फर्म मेसर्स प्रोसीड फाम्युर्लेशन, डेराबस्सी चंडीगढ़ को राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला उ.प्र. लखनऊ द्वारा नकली (पोटैशियम क्लैवुलनेट की मात्रा शून्य पायी गयी है) घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल संकलित नमूनो में से 25 नमूने अधोमानक/नकली घोषित हुए हैं। सम्बन्धित फर्मो को नोटिस प्रेषित किया गया है एवं उपरोक्त दवाओं की विक्री पर पूर्णरूप से रोक लगा दी गयी है। शीघ्र सक्षम: न्यायालय में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही की जायेगी।
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औषधि के लिये गये नमूने नकली घोषित



