- निर्धारित अवधि तक में शेष बकाया राशि न जमा करने पर नहीं किया जायेगा कोई विचार
जौनपुर। सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने पंजीकरण के बाद शेष धनराशि किन्हीं कारणों से जमा नहीं कराई गई है एवं डिफॉल्टर हो गए है, के लिये एक बार फिर से ओटीएस की राहत दी है।
बकायेदारों को राहत देने के लिए फिर से एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। यह योजना १ से ३१ जुलाई २०२५ तक के लिये उन उपभोक्ताओं के लिये है,जो ३० नवम्बर २०२४ को तीन चराणों में चलाई गई थी। उक्त के क्रम में जो उपभोक्ता पंजीकरण के बाद भी किसी कारण के किस्तों का भुगतान नहीं कर सके है वे विभाग की शर्तों पर लाभ उठा सकेंगे। इसके पूर्व में योजना का लाभ शत-प्रतिशत बकायेदारों को मिला, इसके लिए प्रचार-प्रसार भी जोरों पर किया गया था। एक मुश्त योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं जिन्होंने पंजीकरण के बाद शेष धनराशि किन्हीं कारणों से जमा नहीं कराई गई है एवं डिफॉल्टर हो गए है, उनके लिए पॉवर कॉरपोरेशन शेष धनराशि जमा कराने के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। जिसमें पूर्व में पंजीकृत उपभोक्ता शेष बकाया धनराशि जमा कराकर ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत यदि उपभोक्ता निर्धारित अवधि में शेष बकाया राशिका पूर्ण भुगतान न किये जाने, किश्त का नियत तिथि तक भुगतान न किये जाने पर डिफाल्टर घोषित कर दिया जायेगा। डिफाल्टर होने के बाद उपभोक्ता को इस योजना से वंचित किया जायेगा तथा विलम्बित भुगतान में दी गई छूट व डिफाल्टश्र होने की अवधि का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।