जौनपुर धारा, जौनपुर। खनन अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को अवगत कराया है कि ईट भट्टे का वर्तमान सत्र तक प्रारम्भ हो चुका है। ईट भट्ठों को ऑनलाईन कराने का प्रावधान है। वर्तमान सत्र हेतु शासनादेश अभी तक प्राप्त नही है। ऐसी दशा में बिना ईट भट्ठों को ऑनलाईन एवं विनियमन शुल्क जमा किये मिट्टी खनन का कार्य न किया जाय। क्योंकि अग्रिम रूप से बिना विनियमन शुल्क जमा किये ईट निर्माण के लिए मिट्टी खनन/परिवहन/भण्डारण किया जाना अवैध है। उक्त के अतिरिक्त समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को यह भी अवगत किया जा रहा है कि शासनादेश के अनुसार ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से ही विनियमन शुल्क जमा किया जायेगा। यदि कोई ईट भट्ठा स्वामी स्वतः चालान के माध्यम से अथवा तहसील के संग्रह अमीनों के माध्यम से विनियमन शुल्क जमा किया/कराया जाता है तो नियमानुसार इसे कदापि स्वीकार नही किया जायेगा एवं ईट भट्ठा संचालन अवैध होगा।
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E-Paper 19-04-2026
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अमीनों के माध्यम से विनियमन शुल्क जमा कराने पर नहीं होगा स्वीकार
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