ठाकुर केशवदेव पक्ष का केस स्थानांतरण करने की मांग का प्रार्थना पत्र खारिज

0
32

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में ठाकुर केशवदेव पक्ष का स्थानांतरण प्रार्थना पत्र जिला जज राजीव भारती की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। वादी अधिवक्ताओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण संबंधी सभी केसों को दूसरी अदालत में स्थानांतरण करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उधर, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी।

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा पेश किया था। जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन ने केस के स्थायित्व पर सुनवाई के आदेश दिए। अधिवक्तागण ने निर्णय पर रिवीजन व न्यायालय से केस स्थानांतरण के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में अधिवक्तागण ने यह भी कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी सभी केस के लिए एक अलग कोर्ट तय की जाए। जिला जज ने रिवीजन के केस को तो एडीजे-षष्ठम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रार्थना पत्र को सोमवार को खारिज कर दिया गया। ईदगाह कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि जिला जज की अदालत ने उनकी मांग को मानते हुए निर्णय दिया है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि केस स्थानांतरण का उन्होंने भी विरोध किया था।

Share Now...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here