29 साल बाद बरी हुए भाजपा के बाहुबली MP
29 साल पुराने बहुचर्चित जानलेवा हमले के मामले में भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दोषमुक्त किया गया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट नवीन जस्टिस जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह समेत तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. दरअसल मामला सन 1993 से जुड़ा है. पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला हुआ था और इस हमले के बाद तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने हेलीकॉप्टर भेजकर पंडित सिंह का इलाज भी करवाया था.
इस मामले में पंडित सिंह के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और विवेचना के दौरान बृजभूषण शरण सिंह, देवदत्त सिंह, ज्ञान सिंह और पहलवान सिंह को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में 29 साल से सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और साक्ष्यों के अभाव और तमाम सबूतों के आधार पर जस्टिस जितेंद्र गुप्ता ने आज बृजभूषण शरण सिंह को दोष मुक्त कर दिया. इस घटना के आरोपी देवदत्त सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है वही कोरोना काल के दौरान सपा नेता पंडित सिंह का भी निधन हो चुका है. मंगलवाार को एफटीसी नवीन की अदालत ने भाजपा सांसद को दोषमुक्त कर क्लीन चिट दे दिया है वहीं दो अन्य आरोपी ज्ञान सिंह और पहलवान सिंह को भी दोष मुक्त कर दिया है. अदालत से निकलने के बाद भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें 29 साल बाद न्याय मिला है. उन्हे पहले भी न्यायपालिका पर भरोसा था और आगे भी न्यायपालिका पर भरोसा बना रहेगा. सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा की 1993 में हुए जानलेवा हमले के मामले में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है. पंडित सिंह के भतीजे और सपा नेता सूरज सिंह ने कहा कि उन्हें न्ययालय पर भरोसा है और वो बड़ी आदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे.