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मन की बात में पीएम ने डिजिटल अरेस्ट पर की चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम 15वां प्रसारण एपिसोड रविवार को हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में चर्चा किया। जो पिछले कई समय से पूरे देश में चिंता विषय बना हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से अपने बचाव के बारे में भी बताया हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इससे बचने के लिए रूको, सोचो और फिर एक्शन लो। डिजीटल अरेस्ट और क्यों पीएम मोदी ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। असल में यह साइबर प्रâॉड का एक नया तरीका है, जिसमें ठग पुलिस, सीअीआई, ईडी कस्टम, इनकम टैक्स या नारकॉटिक्स अधिकारी बनकर पीड़ित व्यक्ति को कॉल करते हैं और फिर उन पर या उनके करीबियों पर कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद स्कैमर इस मामले को निपटाने के लिए तुरंत वीडियो कॉल की मांग करता है और उन्हें कॉल या वीडियो कॉल पर अरेस्ट करने के लिए डराते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल पर पीड़ित को जाली आईडी या अदालती दस्तावेज दिखाकर डराया जाता है और उन पर ‘गिरफ्तारी’ से बचने के लिए ‘जुर्माना’ देने का दबाव डाल जाता है। असल में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। हकीकत में ये धमकियां पूरी तरह से फर्जी होती हैं। इसका मकसद सिर्फ पीड़ित व्यक्ति से जल्द से जल्द पैसा ठगना होता है और इसलिए पुलिस आदि होने का दावा कर स्कैमर्स लोगों से पैसे ठगने के लिए उन्हें इस तरह से पैनिक करते हैं। देश में बढ़ रहे साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय लगातार लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दे रहा है। इस क्रम में गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ब्रांच साइबर दोस्त लगातार अपने पोस्ट के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूक कर रहा है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर साइबर दोस्त ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक स्कैम है और कोई भी लीगल अधिकारी कभी भी कॉल या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं। स्कैमर्स पीड़ितों को डराने-धमकाने के लिए ऐसे हालात बनाते हैं, जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने से पहले शांति से सोचने के लिए कुछ समय निकालें। अगर कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी से होने का दावा करता है, तो उनके वीडियो कॉल न करें और न ही किसी तरह का कोई मनी अमाउंट उन्हें ट्रांसफर करें।

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