जौनपुर धारा, जौनपुर। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता व नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रणजीत कुमार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार सिंह की देखरेख में जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया तथा उनके द्वारा अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु सर्व सम्बन्धित को प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 3360एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्रीलिटिगेशन वाद कुल 36482 अर्थात कुल 40751मामलें निस्तारित हुए तथा कुल रू.205541051 रुपये समझौता राशि की गई। पारिवारिक न्यायालयों 189 मुकदमों का निस्तारित किया गया। जिसमें पीड़ि़ता को मु.17838500रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी एमएसीटी द्वारा क्षतिपूर्ति के 70मुकदमें लगाये गये जिनमें से 62मामलों का निस्तारण करते हुए कुल रू.39716000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी। न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ ने विद्युत वसूली के 309 वादें का निस्तारण करते हुए में समझौता कराकर निस्तारण कराया। विभिन्न न्यायालयों में 3360 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया जिनमें रू.297200 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एन.आई.एक्ट के 9मामलों का निस्तारण कराते हुए 922000समझौता राशि दिलाया गया तथा अन्य प्रकार के 250मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें समझौता राशि रू.241980 दिलाया गया। सिविल न्यायालयों में कुल 99 मामलों का निस्तारण हुआ। उत्तराधिकार के मामलों में मु.8858469रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया, वहीं प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवाद के 10 मामलों का, राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1869 वादों, राजस्व के 415 वाद एवं अन्य प्रकार के 32783 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 37 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 6 मामलों का निस्तारण किया हुआ। बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बीएसएनएल आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 1362 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा जिसमें मु.136880413 रुपये का समझौता हुआ। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रीता कौशिक सहित समस्त अपर जनपद न्यायाधीश तथा समस्त सिविल व फौजदारी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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