जौनपुर धारा, जौनपुर। मछलीशहर नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। िववेचक ने कोर्ट में आरोपी संजय का आपराधिक इतिहास, केस डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज पेश करते हुए 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की अपील की। कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 तक आरोपी की रिमांड स्वीकार कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ कि संजय ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके आरटीओ कार्यालय प्रयागराज में जमा कर दिए थे। इसके माध्यम से उन्होंने तेरह वाहनों में से सात वाहनों को बिना वादी की अनुमति और बैंक से एनओसी लिए फर्जी तरीके से बेच दिया। बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया है कि इन वाहनों से संबंधित कोई एनओसी जारी नहीं की गई थी। वहीं, आरोपी के बेचीनामे में उसका मोबाइल नंबर भी अंकित पाया गया। कोर्ट के आदेश से अब आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, और मामले की जांच जारी है।
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Jaunpur News : कोर्ट ने रिमाण्ड स्वीकार कर चेयरमैन संजय को भेजा जेल
