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डीएम ने यूनियन बैंक का किया औचक निरीक्षण

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Atala Case in Jaunpur : कोर्ट के आदेश पर मुनादी कराकर दाखिल कराई गई पत्रावली

जौनपुर धारा,जौनपुर। अटाला माता मंदिर केस में कोर्ट के आदेश पर वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने मुनादी कराकर पत्रावली में दाखिल कराया, जिसके सुनवाई की अगली डेट कोर्ट ने 20 दिसंबर नियत की है। पिछली तिथि पर पोषणीयता व क्षेत्राधिकार पर फैसला आना था, लेकिन फैसला टल गया। कोर्ट ने प्रकाशन व मुनादी का आदेश दिया था जिससे आसपास के व्यक्ति इस मामले में हितबद्ध हैं, विज्ञापन के माध्यम से उन पर तामिला हो सकता है। पूर्व में वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने दौरान बहस कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर बताया है, जिसका निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने करवाया था। अंग्रेज अधिकारी जेपी हेविट और ईबी हावेल ने अटाला मस्जिद की शिल्प कला को हिन्दू शिल्पकला बताया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में अटाला देवी मंदिर के अनेक फोटोग्राफ दिए गए है। जिनमें शंख, त्रिशूल, षटदल कमल, गुड़हल के फूल, बंधन बार आदि दिए गए है, जो हिन्दू शिल्पकला है।

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