तीन दिन के अन्दर सीमा से बाहर स्थापित करें नहीं तो होगी कार्रवाई
जौनपुर धारा, जौनपुर। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ने अवगत कराया गया है कि उच्चाधिकारियों द्वारा नगर भ्रमण के दौरान देखा गया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित तबेला संचालकों द्वारा अपने गाय व गैस का गोवर सरकारी नाली में बहा रहे हैं। उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में पालिका सीमान्तर्गत सर्वेक्षण उपरान्त कुल 91 तबेला संचालकों को चिहिन्त कर नोटिस निर्गत करते हुए मुनादी की कार्यवाही की जा रही है। गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली मे बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका है जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा 265/267 एंव उ.प्र. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 एवं गा.एन.जी.टी. एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उन्होंने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व गैस का गोबर साफ कराते हुए तबेला पालिका सीमा से बाहर स्थापित करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त सुसंगत धाराओं के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।