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टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने निकाला ‘मशाल जुलूस’

कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शनजौनपुर। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष...
Homeअपना जौनपुरराष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश

जौनपुर। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराया जाए, ताकि आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंक, विद्युत, परिवहन समेत अन्य विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में निस्तारित कराने के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को कम समय और कम खर्च में न्याय प्राप्त होता है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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