TVF वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अश्लील, अनुचित और अभद्र मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में FIR दर्ज करने के आदेश को सही ठहराया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कॉलेज रोमांस वेब सीरीज़ में इस्तेमाल की गई भाषा युवाओं के दिमाग को दूषित और भ्रष्ट करने वाली है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा वह नहीं है जिसे देश के युवा या नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो या इस भाषा को अक्सर बोली जाने वाली भाषा भी नहीं कहा जा सकता है. हाई कोर्ट ने माना कि वेब सीरीज में अश्लीलता है और वह पब्लिक डोमेन में बड़े पैमाने पर उपलब्ध है जो कि आपराधिक निषेध के लिए पर्याप्त है. इसके बाद हाई कोर्ट ने TVF, इस शो के निर्देशक सिमरप्रीत सिंह और अभिनेत्री अपूर्वा अरोड़ा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने इस मामले में IPC की धारा 67 (प्रकाशन या प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, कोई भी सामग्री जो कामुक है) और 67ए (प्रकाशन या प्रकाशन के लिए सजा) और IT ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए. इसके अलावा हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MiTY से अपने IT नियम, 2021 के नियम को सख्त से लागू करने के लिए कदम उठाने को भी कहा. साथ ही केंद्र सरकार से भी कहा गया है कि वह इस मामले में भी खुद ही कोई नियम या कानून बनाए जो उसके हिसाब से उपयुक्त हो. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में ACMM के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 292 और 294 और IT एक्ट की धारा 67 और 67 A के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था. इस मामले में आरोप लागया गया है कि TVF वेब सीरीज के एक एपिसोड ‘हैप्पीली फक अप’ अश्लील ही नहीं बल्कि इसकी भाषा और महिलाओं का अश्लील चित्रण भी इसमे दिखाया गया है.