शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी।
इसके बाद इस वर्ष विगत 15 फरवरी से पंजीकरण संख्या के अंत में 0 व 1, 15 मई से 2 व 3 और 15 अगस्त से 4 व 5 नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य की गई थी। अब 15 नवंबर से अंत में 6 व 7 नंबर होने वाले वाहनों पर भी एचएसआरपी न होने पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
ये है समय सीमा
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय कुमार झा ने कहा कि जिन वाहनों के अंत में 6 व 7 नंबर हैं उनपर 15 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। 16 नवंबर से 6 व 7 नंबर वाले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।