अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फैसला सुनाते हुए कहा, देश में आने वाले हजारों माइग्रेंट्स को रोकने के लिए 2020 से प्रभावी महामारी कानून के उपाय यथावत जारी रहने चाहिए. अमेरिका के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जमा माइग्रेंट्स को नीति में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के 5-4 फैसले ने 19 राज्यों की एक याचिका को स्वीकार कर लिया था. इन सभी राज्यों ने कहा था कि अगर टाइटल 42 नीति को हटा दिया जाता और मेक्सिको के साथ लगा बॉर्डर खुल जाता है तो राज्य प्रवासियों से भर जाएंगे. कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत शुरू की गई यह नीति टाइटल 42 को हटाने की योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर अपना फैसला लंबित रखा. कोर्ट ने कहा, हम फरवरी में इस मामले की सुनवाई करेंगे. इसका ये मतलब है कि टाइटल 42 को लेकर अगर कोर्ट का फैसला आता है तो यह राष्ट्रपति जो बिडेन की सरकार में होगा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “राज्यों का तर्क है कि वे बॉर्डर पर एक इमीग्रेशन संकट का सामना कर रहे हैं और नीति निर्माता इसे सुलझाने और पर्याप्त उपायों की कसौटी पर विफल रहे हैं.” कोर्ट ने आगे कहा, “इस संकट को कम करने के लिए एकमात्र साधन बचा है. राज्यों का सुझाव है कि कोर्ट का एक आदेश है जो सरकार को अपनी कोविड के समय टाइटल 42 नीतियों को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखने का निर्देश देता है. सुप्रीम कोर्ट ने बिडेन सरकार को राहत देते हुए निचली कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया था कि टीइटल 42 का इस्तेमाल अब शरण मांगने वाले दक्षिण-पश्चिम सीमा पार करने वाले लोगों को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है. जबकि सरकार ने सीमा पर अधिक फोर्स और बाड़ लगाने की तैयारी की थी. हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह ज्यादा माइग्रेंट्स के आने पर कैसे रोक लगाएगी. बता दें कि नवंबर 2021 से अबतक के 12 महीनों में दक्षिणी अमेरिकी सीमा को पार करने का प्रयास करते हुए लगभग 2.5 मिलियन लोगों को रोका गया था. इन प्रवासियों में मेक्सिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, वेनेजुएला, क्यूबा, पूर्वी यूरोप और एशिया के शामिल हैं.
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अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा
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