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Homeअपना जौनपुरश्रमजीवी बम विस्फोट कांड के दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध

श्रमजीवी बम विस्फोट कांड के दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध

  • 25 जुलाई 2005को हुई थी घटना, 2 जनवरी को सुनाया जायेगा पैâसला

जौनपुर धारा, जौनपुर। श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बम विस्फोट कांड के दो आरोपी आतंकियों हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में पेश किया गया। मामले में बांग्लादेशी आतंकी हिलालुद्दीन व पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास दोषी करार हुए, जिनको सजा 2 जनवरी 2024 को सुनाया जायेगा। इस दौरान पूरा दीवानी न्यायालय परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। 28 जुलाई 2005 की शाम सवा पांच बजे पटना से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन की साधारण बोगी में हरपालगंज रेलवे स्टेशन के निकट हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास बम धमाका हुआ था। इसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई थी और 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। विवेचना में चार आतंकी आरोपियों के नाम प्रकाश में आए। इस मामले में आतंकी आरोपी मुहम्मद आलमगीर उर्फ रोनी और ओवैदुर्रमान उर्फ बाबू भाई को न्यायालय पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में ट्रेन में बम रखने का आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व विस्फोट में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास को कोर्ट में पेश किया गया। फैसले के लिए तारीख तय होने के बाद दोनों को वापस जेल भेज दिया गया। अब 2 जनवरी को पैâसला सुनाया जायेगा। हिलाल पर ट्रेन में बम रखने तथा नफीकुल पर विस्फोट कांड में सहयोग का आरोप है।

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