Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
Homeअपना जौनपुरनाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश(पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को 20वर्ष के सश्रम कारावास व 55हजार अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 5अक्टूबर 2021 को स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 30.9.2021 को उसकी 15वर्षीय पुत्री को संजीव कुमार दुबे उर्फ संजू पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम सखवट थाना सुजानगंज ने गायब कर दिया। बहुत तलाश करने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बाद में नाबालिग लड़की बरामद हुई और पुलिस ने उसके अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी संजीव कुमार दुबे को दोषसिद्ध पाते हुए 20वर्ष के सश्रम कारावास व 55हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

Share Now...