जौनपुर धारा,जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना 03 फरवरी द्वारा ग्राम पंचायतो के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों व जिला पंचायत के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/ स्थानों, पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्न समय सारिणी के अनुसार कार्यक्रम जारी किया गया है।जिसमें नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 08फरवरी को पूर्वान्ह् 10बजे से अपरान्ह् 04बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच 10फरवरी पूर्वान्ह् 10बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेना 11फरवरी को पूर्वान्ह् 10बजे से अपरान्ह् 03.00बजे तक, प्रतीक आवंटन 11फरवरी अपरान्ह् 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान 19 फरवरी को प्रातः 07बजे से सायं 05 बजे तक, मतगणना 21 फरवरी प्रातः 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक होना प्रस्तावित है। उक्त उप-निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निम्न कार्यवाही नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने के लिए नियत दिनांक से पूर्व कर लेनी चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार 04 सेट में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा 05 फरवरी को सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा। नामांकन पत्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय से विक्रय किये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एवं जमानत की धनराशि मूल्य रु.150 एवं जमानत की धनराशि रु.500, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु.300 एवं जमानत की धनराशि रु.2000, सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु.500 एवं जमानत की धनराशि रु. 4000 निर्धारित है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। पंचायतों के निर्वाचन में उम्मीदवारों को निम्न प्रकार मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति पहले से प्राप्त कर लेनी आवश्यक है,जो नामांकन पत्र के साथ नत्थी की जाती है।सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। ग्राम प्रधान के मामले में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। सदस्य जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायतो का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि असुविधा से बचने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारियां समय से कर ले और वांछित अभिलेखों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करें।
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उपचुनाव के लिये समय सारिणी जारी

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