Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों से करायें आवेदन : जिलाधिकारी

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी...
Homeउत्तर प्रदेशहाईकोर्ट : बाल कल्याण समिति के चेयरमैन डॉ. अखिलेश मिश्र की बर्खास्तगी...

हाईकोर्ट : बाल कल्याण समिति के चेयरमैन डॉ. अखिलेश मिश्र की बर्खास्तगी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी, प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। डॉ. मिश्र को सचिव महिला एवं बाल कल्याण के एक नवंबर 2022 के आदेश से पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की।

याचिका पर पक्ष रख रहीं अधिवक्ता सुभाष राठी का कहना था कि सचिव का आदेश एकतरफा और नियम विरुद्ध है। आदेश पारित करने में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 27 (7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उनका यह भी कहना था कि सिर्फ  जिलाधिकारी द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर एक तरफ कार्रवाई की गई है। यहां तक कि याची द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर भी विचार नहीं किया गया।

Share Now...