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हत्या की बोली में शामिल अधिकारी के नाम का खुलासा करेंगे इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद पर हुए हमले के मामले में दूसरे सैन्य अधिकारियों के नाम का खुलासा करने की बुधवार को धमकी दी. खान पर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ ‘लॉन्ग मार्च’ के दौरान हमला हुआ था, जिसमें उनके दाहिने पैर में गोलियां लगी थीं.

पहले इमरान खान ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर उनकी हत्या की भयावह साजिश में शामिल थे. अब इमरान खान ने ट्वीट किया, “मैं दूसरे अधिकारी के नाम का भी खुलासा करूंगा जो 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मेजर जनरल फैसल के साथ साजिश को अंजाम दिए जाने की निगरानी कर रहा था.

‘दो महीने पहले रची गई हत्या की साजिश’

बता दें कि नसीर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख हैं. इमरान खान ने कहा, “मैंने लगभग दो महीने पहले मेरे खिलाफ रची गई हत्या की साजिश का पता लगाया था और 24 सितंबर को आरवाईके (रहीम यार खान) और 7 अक्टूबर को मियांवाली में सार्वजनिक रैलियों में इसका खुलासा किया था.”

अस्पताल से छुट्टी, FIR दर्ज

शौकत खानम अस्पताल में गोली लगने से घायल हुए इमरान खान की सर्जरी हुई है. उन्हें पिछले रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें लाहौर में अपने जमां पार्क स्थित आवास पर ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें चार से छह हफ्ते आराम करने की सलाह दी है. उधर, इस मामले में पंजाब पुलिस ने फायरिंग की एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन इमरान ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उनके नाम इसमें शामिल नहीं हुए. दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में इमरान खान की गठबंधन की सरकार है.

विदेश मंत्री ने की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने खान की हत्या के प्रयास की मंगलवार को निंदा करते हुए मामले की “स्वतंत्र व निष्पक्ष” जांच कराने की मांग की ताकि “सच्चाई सामने आ सके.’ बिलावल ने सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “मैं इसकी निंदा करता हूं…बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है. पूर्व प्रधानमंत्री या किसी पर हुए हमले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए. इससे पहले, पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की है और संदिग्ध नवीद को आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 7 और पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302, 324 और 440 के तहत नामजद किया गया है. पुलिस ने कहा कि बशीर को अपराध कबूल करने के बाद घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था.

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