मैनपुरी सीट के लोकसभा उपचुनाव में नामांकन निरस्त किए जाने के खिलाफ सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुभासपा प्रत्याशी ने मनमाने तरीके से सत्ता के दबाव में नामांकन निरस्त करने का आरोप लगाया है। दायर की गई याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई है। लोकसभा उपचुनाव के लिए इटावा निवासी रमाकांत कश्यप ने सुभासपा से नामांकन किया था। जांच के दौरान उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। रमाकांत कश्यप ने अपने अधिवक्ता रामकृपाल यादव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा कि उनके नामांकन पत्र में नामांकन करने के बाद कटिंग की गई है। उनके द्वारा दिया गया शपथपत्र भी अमान्य कर दिया गया है। शपथ वाले कॉलम में नामांकन के बाद यस काटकर नो लिख दिया गया है। जिस आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने यह कार्रवाई सत्ता के दबाव में प्रत्याशी विशेष को जिताने के लिए की है।
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नामांकन निरस्त करने के विरुद्ध सुभासपा प्रत्याशी पहुंचे हाईकोर्ट
