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Homeदेशदिल्ली में आज से चल सकेंगे BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल वाहन

दिल्ली में आज से चल सकेंगे BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल वाहन

दिल्ली में आज यानी 14 नवंबर से बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल वाहन चल सकेंगे. प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए सीएक्यूएम के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने इन वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी.

दिल्ली परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का AQI का स्तर स्थिर है. इस प्रतिबंध के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए पुराना आदेश 13 नवंबर की रात को लैप्स हो गया है. हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, अगर एक्यूआई में वृद्धि होती है, तो हम स्थिति की समीक्षा करेंगे. 7 नवंबर को समीक्षा बैठक में सोमवार तक बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर रोक थी लेकिन तीन दिन बाद एक और बैठक की गई, जिसमें फैसला किया गया कि प्रतिबंध रविवार तक लागू रहेगा. अभी तक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लग रहा था.

अब भी बहुत खराब कैटेगरी में है दिल्ली-NCR का AQI 

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी’बहुत खराब’ कैटेगरी में बनी हुई है. राष्ट्रीय राजधानी का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार सुबह करीब 9 बजे 320 दर्ज किया गया, जो बीते दिन की तुलना में अधिक है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते दिन औसतन AQI 311 रिकॉर्ड किया गया था.

13 नवंबर को आनंद विहार का AQI था सबसे ज्यादा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रविवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार इलाके का AQI 343 दर्ज किया गया जबकि आरके पुरम में 335 और बवाना में 334 दर्ज किया गया. दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में है. बता दें कि बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है.

ग्रैप के तीसरे चरण के तहत जारी रहेंगी पाबंदियां

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी क्योंकि वायु में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक है. ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और पत्थर तोड़ने (स्टोन क्रशर) के संचालन की भी अनुमति नहीं है.

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