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इंस्पेक्टर सुबोध कुमार हत्या मामले में सुनवाई हुई तेज, कोर्ट ने दिया यह आदेश

नोएडा. दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में भीड़ के हमले में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के मामले की सुनवाई अब स्थानीय अदालत में रोज होगी. इसकी जानकारी इंस्पेक्टर के परिवार के वकील ने दी है. इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या तब हुई थी जब 3 दिसंबर, 2018 को स्याना के महाव गांव के बाहर खेतों में मवेशियों के शव बिखरे मिले थे. इसके बाद भीड़ ने स्थानीय चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था. इस हिंसा में चिंगरावठी गांव के सुबोध कुमार सिंह के साथ-साथ 20 वर्षीय सुमित कुमार की मौत गोली लगने से हो गई थी.

जानकारी के अनुसार हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील यशपाल सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय में चल रही है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने मंगलवार को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई अब दैनिक आधार पर की जाएगी. वकील ने मामले पर हो रही जांच को लेकर कहा कि मामला फिलहाल उस चरण में है जहां आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सबूत जमा किए जा रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इसके बाद आरोपी अपना बचाव पेश करेंगे. फिर अदालत अंतिम दलीलें सुनेगी और इसके बाद फैसला सुनाएगी. उन्होंने बताया कि अदालत उनके इस तर्क से सहमत है कि आरोपी, जिनका प्रतिनिधित्व लगभग दो दर्जन वकील कर रहे हैं, विभिन्न बहानों से मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं. मालूम हो कि स्थानीय स्याना पुलिस थाने में दर्ज मामले में शुरुआती प्राथमिकी में 27 नामजद लोगों समेत करीब 80 लोगों को संदिग्ध बताया गया था. वकील यशपाल सिंह ने कहा कि इस मामले की पुलिस ने लगभग एक साल तक जांच की जिसके बाद एक आरोप पत्र दायर किया गया जिसमें 44 लोगों को आरोपी बनाया गया था. उन्होंने कहा कि चिंगरावठी गांव के सुमित कुमार सहित तीन आरोपियों की मौत हिंसा में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि अधिकांश आरोपी जमानत पर बाहर हैं.

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