- आरोप सिद्ध पाये जाने पर कोर्ट ने सुनाया 10 वर्ष की सजा व 27 हजार जुर्माना
जौनपुर धारा,जौनपुर। दुष्कर्म के मामले में जमानत पर छूटे आरोपित मोहम्मद अली ने गौराबादशाहपुर निवासी दूसरी विवाहिता को असलहा सटाकर अपने हवस का शिकार बनाया, जिसमें कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास व 27हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, यह भी कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर 6माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता ने गौराबादशाहपुर थाने में दर्ज मुकदमें में बताया कि वह अपने तीन बच्चों, बूढ़े व बीमार सास-ससुर के साथ रहती है। आरोपित मोहम्मद अली आपराधिक प्रवृत्ति का है, पहले भी वह एक लड़की से दुष्कर्म का अपराध कर चुका है और जमानत पर छूटा था। 23 जून 2018 व अन्य कई तिथियों पर पिता को फोन करके परेशान करता था तथा वॉट्सऐप कालिंग कर पीड़िता की फोटो निकाल कर उसे ब्लैकमेल करता था। 22 अप्रैल 2019 को एक बजे दिन पीड़िता घर पर कपड़ा साफ कर रही थी, तभी आरोपित आया और असलहा कनपटी पर सटाकर दुष्कर्म किया। शोर शराबा सुनका उसकी सास आ गई, जिससे झल्लायें आरोपी ने धमकी दी कि यदि कोई कार्रवाई करोगी तो परिवार वालों की हत्या कर दूंगा। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल व बयान कराया था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ।