जौनपुर धारा,जौनपुर। सरायख्वाजा ब्लॉक अन्तर्गत बड़उर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई। नन्दलाल बिन्द की गैर इरादतन हत्या मामले में जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए पांच साल का कारावास और प्रत्येक पर 10,000रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। ग्राम बड़उर के निवासी ज्ञानचन्द बिन्द ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 19 अगस्त 2023 को सुबह करीब 6 बजे गांव के ही रोहित बिन्द, सोहित बिन्द और शाहापुर खेतासराय के कमलेश बिन्द, सुरेश बिन्द तथा बृजेश बिन्द ने जमीनी विवाद को लेकर उनके घर आकर गालियां दीं और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपितों ने लाठी-डंडे और लात-घूंसे से नंदलाल, दीपचन्द, रेशमन, नीरज और विमला देवी को बुरी तरह पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में पीड़ितों को एम्बुलेंस से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नन्दलाल को वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान गंभीर चोटों के चलते उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की मौत की सूचना वादी ने 23 अगस्त 2023 को पुलिस को दी, जिसके बाद हत्या की धारा में बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मामले में डीजीसी सतीश पांडेय ने गवाहों की गवाही को कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें पांच साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना किया।
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Jaunpur News : गैर इरादतन हत्या मामले में 5 आरोपितों को पाँच साल की सजा
