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Jaunpur News : बुनियादी स्वतंत्रता, सुरक्षा व समानता का अधिकार है मानवाधिकार

जौनपुर धारा, जौनपुर। उ.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के एक्शन प्लान वर्ष 2024-2025 के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ‘‘मानवाधिकार दिवस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पूर्वगर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता’’ विषयों पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार मड़ियाहूँ, में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव पूर्णकालिकने बताया गया कि दुनिया भर में हर साल 10दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता और सुरक्षा हासिल, समानता का अधिकार है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह वह विवाह है जिसमें या तो महिला की आयु 18 वर्ष से कम होती है या पुरूष की आयु 21 वर्ष से कम होती है। प्रभारी तहसीलदार सत्येन्द्र मौर्य, मड़ियाहूॅ ने बताया कि मानवाधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्धोषणा का सम्मान करने के लिए तिथि का चयन किया गया था। पैनल अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार यादव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करायी गयी। इस अवसर पर मोहनलाल यादव, राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संघ, नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य बालकृष्ण, संग्रह अमीन आशुतोष पाठक, राजस्व निरीक्षक विजय प्रकाश पाण्डेय, ओमप्रकाश तिवारी, कुन्ज बिहारी सिंह, राजवन्त यादव, रमेशचन्द्र तिवारी, भोलानाथ, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण व स्कूल के बच्चें एवं अन्य उपस्थित रहें।

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