जौनपुर धारा, जौनपुर। दीवानी न्यायालय में चल रहे भरण पोषण के मुकदमे में वसूली वारंट जारी होने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। पत्नी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर की कॉपी सीजेएम कोर्ट में भेज दी गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के बल्लोच टोला निवासी यासमीन बानो ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी 28 नवंबर 2015 को सिकंदर निवासी बल्लोच टोला के साथ हुई थी। ससुराल में उसे दहेज के लिए मारा पीटा जाता रहा। 2 फरवरी 2019 को ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में लंबित है। भरण पोषण के मुकदमे में न्यायालय द्वारा वादिनी के पक्ष में निर्णय दिया गया। पति ने भरण पोषण अदा नहीं किया। कोर्ट ने भरण पोषण की धनराशि की वसूली के लिए पति सिकंदर के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया। इससे नाराज होकर सिकंदर ने 21 जुलाई 2024 को 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच अपने मोबाइल से वादिनीकी बड़ी बहन के मोबाइल पर कई बार फोन करके गालियां व जान से मारने की धमकी दी। जब वादिनी ने फोन पर बात किया तो सिकंदर ने वादिनी को एक साथ बोलकर तीन तलाक दे दिया। जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। वादिनी ने घटना की सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दिया लेकिन वादिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। वादिनी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई और कापी कोर्ट में भेजी गई।
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Jaunpur Dhara News : वसूली वारंट जारी होने पर पत्नी को दिया तीन तलाक
