जौनपुर धारा, सुइथाकला। गुरुवार को तहसील प्रशासन द्वारा क्षेत्र के मियांचक गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध ढंग से किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान उक्त जमीन पर कब्जाधारक द्वारा किए गए अस्थाई निर्माण को हटवाते हुए स्थाई रूप से बने पक्के मकान को वैकल्पिक व्यवस्था करके खाली करने का निर्देश दिया गया। उक्त गांव निवासी आजाद यादव आदि द्वारा मामले गांव के ही श्रीधर आदि के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि कब्जा करने की शिकायत तहसील प्रशासन से की गई थी। मामले में तहसीलदार न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद कब्जाधारक को भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कब्जाधारक ने तहसीलदार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध डीएम के यहां अपील की। किंतु उसे वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। दोनों ही न्यायालयों में मुकदमा हारने के बावजूद जब कब्जाधारक ने भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया तो शिकायतकर्ता पक्ष उच्च न्यायालय प्रयागराज में शरण लिया। मामले में न्यायालय द्वारा प्रशासन को उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में तहसील प्रशासन द्वारा 14अगस्त तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन इसके बाद भी जब उसने स्वतः भूमि नहीं खाली की तो गुरुवार को उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसील प्रशासन मयफोर्स मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटवाते हुए वहां प्रशासन का साइनबोर्ड लगवा दिया। इस सन्दर्भ में तहसीलदार आशीष सिंह ने जहां उच्च न्यायालय प्रयागराज और उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश के अनुपालन में उक्त जमीन पर से अतिक्रमण हटवाने की बात कही, वहीं शिकायकर्ता ने प्रशासन की कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष जताया।
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Jaunpur Dhara News : ग्राम समाज की जमीन से हटवाया अवैध अतिक्रमण
